मुंबई ने सोमवार को आदेश जारी किया जिसके मुताबिक ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों को एंबुलेंस माना जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों तक इस गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस बारे में सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि एक साल तक केवल ऑक्सीजन लेकर जा रहे वाहनों को भी एंबुलेंस माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार घोषाण करती है कि चिकित्सा जरूरतों के लिए ऑक्सीजन ले जाने के लिए अधिकृत वाहनों को ऐसी आपदा के मद्देनजर एक साल तक केवल ऑक्सीजन लदे होने पर एंबुलेंस माना जाएगा और इन वाहनों को या आपदा प्रबंधन ड्यूटी पर तैनात वाहनों की सुविधा मिलेगी।
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