मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक अदालत ने साल 2015 में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दो पर्यटक गाइड को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायाधीश प्रीति कुमार (घुले) ने शैबाज शेख और इरशाद शेख को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराओं के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया। दोनों आरोपियों ने मार्च 2015 में दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके से 13 वर्षीय लड़की को उठाया और एक टैक्सी में बैठाकर उसे कुछ किलोमीटर दूर डॉकयॉर्ड रोड इलाके में ले गए और वहां एक सार्वजनिक शौचालय में उससे दुष्कर्म किया। उन्होंने किशोरी को लॉयन गेट पर छोड़ दिया, जिसके बाद लड़की ने मां को आपबीती सुनाई। इस संबंध में कोलाबा थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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