मुंबई मुंबई की नागपाड़ा पुलिस ने 39 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी शबाना की शिकायत पर एक साथ देने का मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम सैयद अनवर अली है, जिसने पिछले नवंबर में पत्नी को तीन तलाक दिया था। मुंबई में तीन तलाक कानून बनने के बाद यह पहला मामला है। इससे पहले महाराष्ट्र का पहला मामला ठाणे के मुंब्रा पुलिस में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, नागपाड़ा की रहने वाली शबाना (बदला हुआ नाम) ने अनवर अली से 2005 में शादी की थी। शबाना जब अनवर के साथ अहमदनगर स्थित ससुराल गई, तो उसे पता चला कि बेरोजगार है और आर्थिक रूप से अपने माता-पिता पर निर्भर है। इसके बाद वह मुंबई लौट आई और नागपाड़ा में अपने पिता के पास रह कर नौकरी करने लगी। कुछ दिन बाद अनवर भी अहमदनगर से मुंबई आ गया और उसने ससुर से कुछ रकम उधार लेकर व्यवसाय शुरू किया। इसमें वह असफल रहा। आरोप है कि उसने शबाना से पैसे मांगने शुरू कर दिए, जबकि शबाना उसे नौकरी करने की सलाह देती। नाराज हो अनवर उसे बार-बार तलाक की धमकी देने लगा। 2009 को शबाना ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया, जिन्हें अनवर अहमदनगर ले गया। अनवर और शबाना में कहा-सुनी होने लगी। फिर नवंबर में अनवर ने शबाना को तलाक दे दिया। आखिरकार शबाना ने नागपाड़ा पुलिस से संपर्क किया और बुधवार शाम तीन तलाक पर बने नए कानून के तहत पति के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस भारतीय दंड संहिता की मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2019 और धारा 498 के तहत मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है।
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