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Monday, May 27, 2019

किशोरी का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में व्यक्ति को दो वर्ष सश्रम कारावास

ठाणे, 27 मई (भाषा) महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक किशोरी का पीछा करने और उसे परेशान करने के मामले में 27 वर्षीय एक युवक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो अदालत) एस ए सिन्हा ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी विलास काकड़े पर 2,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता ठाणे शहर के एक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी स्कूल से आते-जाते समय उसका पीछा किया करता था जिसके बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया। आरोपी ने दो नवंबर 2017 को भी

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