आईसीजे के पूर्व लॉ क्लर्क शशांक कुमार ने कहा कि ऐसे मामले में सीमित राहत का औचित्य नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया का अभाव है, जिसके तहत जाधव को दोषी ठहराया गया है।from Navbharat Times http://bit.ly/2BKqHSY
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