कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि एक गृहिणी भी किसी कामकाजी महिला के समान ही व्यस्त होती है। कोर्ट ने बेंगलुरु के एक शख्स की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि व्यक्ति को तलाक के केस की सुनवाई के लिए आने-जाने के लिए फ्लाइट का टिकट दिया जाए।from Navbharat Times https://ift.tt/2HIh5gH
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